झारखंडPosted at: अगस्त 23, 2022 पीड़ित मुआवजा के आधार पर जमानत देना गलत - SC
जमानत देने की शर्तो पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
न्यूज़11 भारत
रांची/दिल्ली: जमानत देने की शर्तो पर शीर्ष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है शीर्ष अदालत ने पीड़ित मुआवजा के आधार पर जमानत देने को गैरकानूनी बताते हुए हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया. दरअसल, शीर्ष अदालत में दाखिल गीतेश कुमार बनाम झारखंड सरकार मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़ित मुआवजा के आधार पर जमानत नहीं दिया जा सकता यह सीआरपीसी 438 और 439 के विरुद्ध है साथ ही साथ इसे गैरकानूनी बताया.
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गीतेश कुमार की ओर से पक्ष रख रहे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कुमार शिवम ने बताया कि झारखंड हाईकोर्ट में आमतौर पर पीड़ित मुआवजा के आधार पर जमानत दी जाती थी. एक मामले में हाईकोर्ट ने बारह लाख रुपए पीड़ित मुआवजा के आधार पर जमानत दिए जाने का आदेश दिया गया था जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी.