सरफराज कुरैशी\न्यूज 11 भारत
रांची: राजधानी के कई राशन डीलर लाख सख्ती के बावजूद फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आ रहे हैं. इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है उन्होंने अनाज का उठाव ही नहीं किया मगर लाभुकों के बीच वितरण कर दिया. मतलब साफ है कि सब कुछ कागज पर ही करके राशन हड़पने की तैयारी थी. मगर विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी (एसओआर) अल्बर्ट बिलुंग के औचक निरीक्षण से इसका खुलासा हो गया. दरअसल एसओआर ने वार्ड नंबर 38 के कई राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया. लगभग आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों में किए गए निरीक्षण में कई खामियां पाई गई. मजेदार बात तो यह है कि कई राशन डीलरों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह जुलाई 2022 के आवंटित खाद्यान्न का उठाव किये बिना ही लाभुकों को वितरण कर दिया गया. इसके अलावा लाभुकों के बीच वितरण के लिए आवंटित धोती, लुंगी एवं साड़ी का वितरण न कर दुकान में भंडारित पाया गया. ऐसी विभिन्न गड़बड़ियों को लेकर सभी दुकानदारों को शो कॉज किया गया है. एसओआर ने गड़बड़ी करने वाले सभी दुकानदारों से कहा है कि वह 31 अगस्त तक स्पष्टीकरण का जवाब दें. उन्होंने कहा कि झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली ( नियंत्रण ) आदेश- 2022 के अध्याय IV के कंडिका -20 के उपकंडिका- VVI के ( ड ) ( च ) . VIII . XIV . XV के ( ज ) . XVI के ( ख ) ( ग ) एवं xvill के ( च ) ( झ ) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की संयुगत धाराओं का स्पष्ट उल्लघंन डीलरों ने किया है. अतः निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त बरती गयी अनियमितता के आलोक में सुस्पष्ट एवं बिंदुवार स्पष्टीकरण 31.08.2022 तक निश्चित रूप से समर्पित करें. यदि समय सीमा के अंदर आपका स्पष्टीकरण कार्यालय को नहीं प्राप्त होता है तो यह समझा जाएगा कि आपको इस संदर्भ में कुछ नहीं कहना है तदोपरांत एकतरफा कार्रवाई की जाएगी.
इन्हें किया गया शोकॉज
1. गजेश्वर सिंह
2. शांति देवी
3. जयेश कुमार
4. राम निवास सिंह
5. लुटन प्रसाद
6. लाल बाबू सिंह
7. अम्बिका प्रसाद शर्मा
8. अखिलेश्वर दीक्षित
9. योगेंद्र प्रसाद
10. रमेश कुमार
कई लाइसेंसधारी दूसरे से दुकान संचालित करते पाए गए
जांच टीम के द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान 10 डीलरों में से कई डीलर ऐसे भी मिले जिनके दुकान का संचालन कोई और कर रहे थे. इस संबंध में ऐसे दुकानदारों को शो कॉज करते हुए पूछा गया कि जन वितरण प्रणाली की दुकान का संचालन स्वयं द्वारा न कर अप्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है. ये झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) देश-2022 के अध्याय के कंडिका 20 (अनुज्ञप्तिधारियों के उत्तरदायित्व) के (उपकंडिका XV का (च) एवं XVIII का (च) का उल्लघंन है. कई डीलर के यहां निरीक्षण के समय स्टॉक पंजी, वितरण पंजी एवं अन्य पंजियां संधारित नहीं पाई गई.
इन बिंदुओं पर किया गया है शो कॉज
- आवंटित खाद्यान्न / धोती- साड़ी दुकान में नहीं पाया गयी, जो संदेहास्पद है.
- निरीक्षण से समय यह पाया गया कि अपवाद के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया गया है किन्तु अपवाद पंजी जांच के समय प्रस्तुत नहीं किया गया.
- दुकान के बाहर सूचनापट्ट प्रदर्शित नहीं पाया गया.
- शिकायत-सह-सुझाव पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया.
- निगरानी समिति के सदस्यों की सूचि नहीं पाई गई.
- माप तौल यंत्र का सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं दिखाया गया.
- किरासन तेल के ड्रम को पीला रंग से रंग कर एवं ड्रम पर डीलर का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या काले रंग से अंकित नहीं पाया गया.
- अग्नि सुरक्षा के लिए समुचित प्रबंध नहीं पाया गया.
-आरसीसी छतयुक्त पक्का मकान में किरासन तेल के ड्रम को नहीं रखा पाया गया.
- निरीक्षण के समय कुछ दुकान का भण्डारण क्षमता दो माह की आवश्यकता के भण्डारण के लिए उपर्युक्त नहीं पाया गया.