झारखंडPosted at: अप्रैल 18, 2022 सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति प्रक्रिया क्यों की गयी रद्द- हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की अदालत में हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 2 मई को

न्यूज11, भारत
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक लोक अभियोजकों की बहाली की प्रक्रिया रद्द करने के मामले को लेकर जानकारी मांगी है. न्यायमूर्ति जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से यह जानना चाहा है कि कैसे सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन संख्या 03 /2018 को रद्द किया गया. सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति मामले पर स्थगनादेश लगाने को न्यायसंगत नहीं बताया गया था. अदालत को पूरे मामले में सभी चीजें रिकार्ड में लाने का निर्देश दिया गया था. अंतरिम राहत देने की गुजारिश को भी अदालत ने नहीं माना था. अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार से विज्ञापन को रद्द करने और नया विज्ञापन निकालने के मामले में पूरा ब्योरा मांगा था.
फ्रेश विज्ञापन निकाल कर बहाली की प्रक्रिया पूरी करेगी सरकार
विमल कुमार झा और राकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय दिलाने का आग्रह किया था. इसमें कहा गया था कि बगैर किसी खास रीजन दिये इस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया. किन कारणों से बहाली की प्रक्रिया रद्द की गयी, यह जांच का विषय है. मामले पर सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया कि सरकार फ्रेश विज्ञापन निकाल कर बहाली की प्रक्रिया पूरी करेगी. इतना ही नहीं सरकार की तरफ से दायर की जानेवाले हलफनामे में सभी वैध कारणों का उल्लेख कर हाईकोर्ट को जानकारी दी जायेगी.
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