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रांची :रांची नगर निगम के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की प्रोन्नती के मामले में दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने नागरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक को कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि अवमानना की सुनवाई चल रही है उसके बीच में डीएमए निदेशक रांची नगर निगम के प्रस्ताव को किस आधार पर रद्द कर सकता है. अदालत इसे अस्वीकार करती है, यह दुर्भावना से ग्रसित फैसला जैसा है.
अदालत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि नगर विभाग को तीन सप्ताह के अंदर आदेश का पालन करना है, अगर ऐसा नही होता है ,तो नगर विकास के सचीव विनय चौबे को अगली सुनवाई में स्वयं सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा. मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होनी है.