झारखंडPosted at: मार्च 11, 2022 सब इंस्पेक्टर कंप्टीटिव एग्जामिनेशन 2017 मामले पर दायर याचिका खारिज
न्यूज11 भारत
रांची : सब इंस्पेक्टर कंप्टीटिव एग्जामिनेशन 2017 मामले पर दायर याचिका खारिज कर दी गई है. झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन एवं जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को किया खारिज. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सेवा दे रहे पुलिस कर्मियों के लिए निकाला था विज्ञापन, विज्ञापन में पुरुषों के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर एवं महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ की रखी थी शर्त, वहीं कई अभ्यर्थियों के असफल होने के बाद पुरुषों के लिए 60 मिनट में 8 किलोमीटर एवं महिलाओं के लिए 40 मिनट में 4 किलोमीटर की दौड़ का हुआ था संशोधन, ऐसे में असफल अभ्यर्थियों ने संशोधन का लाभ दिलाने को लेकर अदालत से गुहार लगाई थी. मामले में अदालत ने कहा कि संशोधन तिथि के बाद जारी विज्ञापन से मिल सकेगा लाभ, वहीं अभ्यर्थियों की याचिका खारिज हुई. मामले में अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा. वहीं जेपीएससी की ओर से संजय कुमार की पिपरवार ने पेश की दलील.