गाइडलाइन के तहत वार्ड सदस्य प्रत्याशी प्रचार के लिए वाहनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे
न्यूज11 भारत
पंचायत चुनाव में कौन से पद के लिए कौन प्रत्याशी कितने प्रचार वाहनों को इस्तेमाल करेगा, इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है. जारी गाइडलाइन के तहत वार्ड सदस्य प्रत्याशी प्रचार के लिए वाहनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. जबकि मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी को प्रचार में दो-दो वाहनों के प्रयोग की छूट दी गयी है. जिला परिषद सदस्य चार से अधिक वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे. वाहनों के उपयोग की अनुमति लेकर वाहन के सामने इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा.
कौन हो सकता है प्रत्याशी
ग्राम पंचायत सदस्य का उम्मीदवार बनने के लिए उसी ग्राम पंचायत के वार्ड का मतदाता होना जरूरी है. उसका प्रस्तावक भी उसी वार्ड का होना चाहिए. मुखिया पद का प्रत्याशी और उसका प्रस्तावक भी संबंधित ग्राम पंचायत के किसी ग्राम का मतदाता हो सकता है. इसी तरह पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्य के लिए अभ्यर्थी और उसका प्रस्तावित के लिए भी संबंधित निर्वाचन का मतदाता होना आवश्यक है. चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है.
यहां कर सकेंगे नामांकन
पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय के अलावा जिला मुख्यालय में भी होगा. वार्ड सदस्य व मुखिया के लिए संबंधित प्रखंड कार्यालय में नामांकन दाखिल किया जा सकेगा. वहीं, पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशियों को अनुमंडल कार्यालय जाकर नामांकन भरना होगा. जबकि, जिला परिषद सदस्य का प्रत्याशी बनने के लिए जिला मुख्यालय में नामांकन दाखिल किया जा सकेगा. नामांकन डाक या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है. नामांकन भरने के लिए स्वयं प्रत्याशी या उसके प्रस्तावक द्वारा निर्वाचन या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.
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