झारखंडPosted at: अप्रैल 28, 2022 कोल ब्लॉक आवंटन मामले में आधुनिक कॉरपोरेशन के दो निदेशक निर्मल अग्रवाल और महेश अग्रवाल को चार वर्ष की सजा
धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का आरोप हुआ प्रमाणित
इस्पात मंत्रालय के स्क्रीनिंग कमेटी ने भी कोयला मंत्रालय को धोखा देने का दोषी ठहराया
न्यूज11 भारत
रांची: नयी दिल्ली की एक विशेष अदालत ने ओडिशा के पात्रपाड़ा कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितता से जुड़े मामले में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने के लिए आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के दो निदेशकों को चार साल की सजा सुनाई है. मालूम हो कि हाल ही में आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेश अग्रवाल को झारखंड हाईकोर्ट से टेरर फंडिंग मामले में जमानत मिली थी. इसके बाद नयी दिल्ली की विशेष अदालत से सजा सुनाये जाने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गयी हैं. नयी दिल्ली में विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने महेश अग्रवाल और निर्मल अग्रवाल को कंपनी के पक्ष में आवंटन के बाबत आपराधिक साजिश रचकर केंद्रीय कोयला मंत्रालय के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप प्रमाणित हुआ है. 60 वर्षीय निर्मल कुमार अग्रवाल और 56 वर्षीय महेश कुमार अग्रवाल को जेल भेजने का निर्देश दिया गया. अदालत ने कंपनी और दोषी ठहराए गए निदेशकों पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. न्यायाधीश ने कहा कि मौजूदा मामले में परिस्थिति साक्ष्य साफ तौर पर आरोपियों द्वारा साजिश करना दर्शाते हैं. न्यायाधीश ने आरोपियों को कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय, स्क्रीनिंग कमेटी और कोयला मंत्रालय को धोखा देने का भी दोषी ठहराया था.
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