झारखंडPosted at: अप्रैल 28, 2022 समायोजित परिवहन कर्मियों को पांचवें एवं छठे वेतनमान का लाभ देने के मामले पर हुई सुनवाई
सशरीर हाजिर हुए परिवहन सचिव केके सोन
न्यूज11 भारत
रांची: अवमानना वाद के एक मामले में सशरीर हाजिर हुए परिवहन सचिव केके सोन. वर्ष 2020 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने परिवहन विभाग के बिहार से समायोजित कर्मचारियों को पांचवें एवं छठे वेतनमान का लाभ देने का दिया था निर्देश. सुनवाई में अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा कि प्रार्थी के बकाए लाभांश को देने की प्रक्रिया शुरू हुई. उन्होंने दो महीने का समय अदालत से मांगा. न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने मांग स्वीकारते हुए 2 महीने का समय दिया.
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झारखंड में बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम के समायोजित 1524 कर्मचारियों को पांचवें और छठें वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा था. कर्मियों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अदालत ने 2020 में समायोजित कर्मियों को पांचवें एवं छठें वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया था. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि 6 माह में सभी लाभ का भुगतान हो जाना चाहिए. उस आदेश का पालन नहीं हुआ जिसके खिलाफ अवमानना वाद के बाद की याचिका पर हाईकोर्ट में दाखिल की गयी थी.