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रांची/डेस्कः गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज यानी बुधवार (12 जुलाई) को सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने उन्हें मिली राहत को बरकरार रखा साथ ही उनपर किसी भी तरह की कोई पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. अब मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी
बता दें कोर्ट में इस याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई. जिसमें सांसद दुबे की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने अपना पक्ष रखा. सुनवाई के बाद मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है.
आपको बता दें, बीजेपी ने 11 अप्रैल 2023 को सचिवालय घेराव महाआंदोलन का आयोजन किया था इस दौरान राजधानी रांची के धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर सांसद ने कोर्ट में याचिका दाखिल थी. इसी मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
41 लोगों पर धुर्वा थाना में दर्ज किया गया था केस
आपको बता दें, यह मामला अप्रैल 2023 का है जब प्रदेश बीजेपी ने हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ और सचिवालय घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया था. इस बीच कार्यक्रम के दौरान हुए उपद्रव के बाद 3 पूर्व सीएम और 5 सांसद सहित 41 के खिलाफ धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया था. जिसका कांड संख्या 107/2023 है. बता दें, आंदोलन के दौरान उनपर दंगा भड़काने, उपद्रव करने, और सरकारी कार्यों में बाधा डालने, सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने समेत अपराध के लिए लोगों को उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में धाराएं लगाई गई है.