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रांची/डेस्क: संयुक्त बिहार के दौरान हुए बहुचर्चित चारा घोटाला मामला में सीबीआई की विशेष अदालत ने 36 दोषियों को सजा सुनाया. सभी अभियुक्तों को 3 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है. बीते 28 अगस्त को अदालत ने दोषी ठहराया था. बता दें, केएम प्रसाद को 4 साल, गौरी संकर प्रसाद 4 साल, उमेश दुबे को 4 साल, दयानंद प्रशाद कश्यप को 4 साल 30 लाख जुर्माना, डॉ अजीत कुमार सिन्हा को 4 साल 24 लाख 50 हजार जुर्माना, महेंद्र बेदी को 4 साल 25 लाख जुर्माना, रामनंदन सिंह को 4 साल 16 लाख जुर्माना, अजय कुमार सिन्हा को 4 साल 13 लाख 5 हजार जुर्माना और मोहमद सईद और उनके पुत्र मोहमद तुहीद को 4-4 साल सजा और 5-5 लाख का जुर्माना लगाया है.
बता दें, इस मामले में सोमवार (28 अगस्त) को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने इन सभी 36 लोगों को दोषी करार दिया था. वहीं, सुनवाई के दौरान साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने कुल 35 आरोपी को बरी कर दिया था जबकि कुल 52 आरोपियों को 3 साल तक की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने 28 अगस्त को दोषी करार हुए सभी अभियुक्तों के सजा पर सुनवाई के लिए एक सितंबर की तिथि निर्धारित की थी.
बता दें, यह मामला रांची के डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ है. यहां से 1990 से 1995 की अवधि में फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर अवैध तरीके से करीब 36.60 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी. इसे लेकर RC 48A/96 केस दर्ज किया गया था. मामले में पिछले 27 सालों से सुनवाई चल रही है.
वहीं, बीते 21 जुलाई को अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा गया था. फैसले के बिंदु पर सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को सशरीर उपस्थित रहने का अदालत ने आदेश दिया था. अदालत ने दोषी पाए जाने वाले सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया था. मामले में 8 अभियुक्त लोक सेवक और 28 अभियुक्त आपूर्तिकर्ता हैं.