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रांची: रांची नगर निगम क्षेत्र में सर्किल रेट के आधार पर वसूलने का काम शुरू होगा. 29.04.2022 को झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर नियमावली में संशोधन के बाद यह तय हो गया. संशोधन के तहत रांची नगर निगम क्षेत्र में सर्किल रेट के आधार पर उद्भूत Capital Value Property Tax की गणना सूडा एवं PMU (Choice Consultancy Pvt. Ltd.) के दिशा-निर्देश पर संशोधित डिमांड तैयार किया गया है. जिसके तहत टैक्स लिया जाएगा. 9 मई को उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने Capital Value के आधार पर तैयार किए गए डिमांड और Assessment /Reassessment की पूरी प्रक्रिया का Presentation देखा. उन्ळोंने मेसर्स श्री पब्लिकेशन और राज्य सरकार के PMU मेसर्स च्वाइस कंसल्टेंसी प्रा.लि. को नए गणना के आधार पर जल्द से जल्द टैक्स कलेक्शन का कार्य शुरू करने का निर्देश दिया.
रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने वाले वालों को मिलेगी राहत
Rain Watar Harvesting कराकर 31.03.2022 के पहले सूचना देने वालों को राहत मिलेगी. इस संबंध में उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों का Rain Water Harvesting की पेनल्टी राशि इस वित्तीय वर्ष से विलोपित रहेगी. मालूम हो कि नगर निगम अभी 3 हजार वर्ग फीट में बने घरों के डेढ़ गुना टैक्स लेता है.
घर-घर जाकर लोगों को दे जानकारी
उप नगर आयुक्त ने श्री पब्लिकेशन के प्रतिनिधि को स्पष्ट कहा कि सभी होल्डिंग टैक्स धारकों को पूर्व की गणना और वर्तमान में की गई गणना, नियम एवं उप नियमों के साथ एक सूचना पत्र के माध्यम से सूचित करें. इसके आलावा सभी को SMS के माध्यम से भी यह सूचना उपलब्ध कराएं. उन्होंने यह भी कहा कि एजेंसी के प्रतिनिधि वार्ड में जाकर सभी लोगों को नए टैक्स प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी दें. ताकि, किसी को अनावश्यक रूप से बिना परेशान करते हुए टैक्स की राशि का संग्रहण किया जाए. मौके पर श्री पब्लिकेशन के प्रतिनिधि दीपांकर कुमार, PMU के प्रतिनिधि गोरांक और राजस्व शाखा के नगर प्रबंधक उपस्थित थे.
ऐसे समझें कैसे बढ़ेगा टैक्स का भार
पहले सड़क की चौड़ाई के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य का 2 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स के रूप में लिया जाता था. मगर अब सड़क की चौड़ाई की बजाय निबंधन कार्यालय द्वारा तय किए गए जमीन-मकान के सर्किल रेट के आधार पर टैक्स की वसूली होगी. मतलब शहर के कई क्षेत्रों में आवासीय भवन के होल्डिंग टैक्स में 10 से 15 बढ़ोतरी होगी. वहीं, जहां का सर्किल रेट कम है वहां करीब 5 प्रतिशत तक टैक्स कम भी होगी. अपर बाजार, मेन रोड और डोरंडा क्षेत्र की मुख्य सड़क पर स्थित व्यावसायिक भवनों का सर्किल रेट 10 हजार रु. प्रति वर्गफीट हो गया है. मतलब यहां टैक्स में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई है.