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रांची: महिला व बालिका हिंसा की ये घटना बेहद भयावह है, जहां एक नाबालिक लड़की को उसके एक परिचित ने रास्ते में रोक कर एसिड पिला दिया था. बता दे ये सनसनीखेज वारदात दिसंबर 2019 में घटी थी.
बता दें हजारीबाग में एक 13 साल की नाबालिग को उसके परिचित द्वारा एसिड पिला दिया था. पीड़ित नाबालिक बच्ची जब स्कूल से घर लौट रही थी, तो उसके परिचित युवक ने जबरदस्ती उसे रास्ते में रोक कर एसिड पिला दिया था. बता दें एसिड पिलाने के इस सनसनीखेज मामले को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.
इसी मामले को लेकर झारखंड हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान जानना चाहा कि पीड़ित बच्ची को इस मामले में किसी प्रकार का मुआवजा का भुगतान किया गया है या नहीं.
साथ ही इसे लेकर एमिकस क्यूरी अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज को शपथ पत्र दायर करने को कहा. शपथ पत्र दायर होने के बाद मुआवजा के संबंध में कोर्ट आदेश पारित करेगी. बता दें मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अपराजिता भारद्वाज ने पक्ष रखा.