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रांची/डेस्क :साहिबगंज जिले में अवैध खनन और मनी लॉउंड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. साहिबगंज अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच रोकने संबंधी पंकज मिश्रा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्ट की बेंच ने सुनवाई की. जिसके बाद शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा साहिबगंज में अवैध खनन की सीबीआई जांच करने के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है. इस मामले में अदालत अब 15 दिसंबर को सुनवाई करेगा.
झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था CBI जांच का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट द्वारा साहिबगंज में हुए अवैध खनन मामले की CBI जांच का आदेश दिया गया था. जिसे पंकज मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. आरोपी पंकज मिश्रा फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया गया था.