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रांचीः राजधानी के किसी होटल, लॉज, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल समेत अन्य जगहों से अगर 50 किलो से अधिक कूड़ा निकला तो नगर निगम उसे नहीं उठाएगा. बता दें, इसे लेकर नगर निगम ने निर्देश भी जारी कर दिया है जिसे 1 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा. वहीं बुंडू नगर पंचायत के होटल, लॉज, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, क्लब और बैंक्वेट हॉल समेत ऐसे सभी स्थान जहां रोजाना खूब कचरा निकलता है तो वहां से सिर्फ सूखे कचरे का ही उठाव किया जाएगा. बुंडू नगर निगम ने यह निर्णय रांची नगर निगम के दर्ज पर किया है. ऐसे में संचालकों को खुद से ही कैंपस में वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था करनी पड़ेगी. दरअसल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत अब किसी संस्थान या मार्केट से रोजाना 50 किलो से अधिक कूड़ा निकलेगा तो संबंधित संस्थान प्रबंधन को ही उसके डिस्पोजल की व्यवस्था करनी होगी. इसको लेकर बुंडू नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने निर्देश जारी कर दिया है. सभी से कहा गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे सभी स्थान, होटल, लॉज, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, क्लब, बैंक्वेट हॉल इत्यादि जहां प्रति दिन 50 किलोग्राम से अधिक ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन किया जाता है, उन्हें अपने गीले (जैव विखंडनीय) कचरे का निष्पादन स्वयं करना है. 31.12.2022 तक अपने गीले कचरे (जैव विखड़नीय) का स्वयं प्रसंस्करण (कंपोस्टींग, बायोगैस इत्यादि के द्वारा) प्रारंभ करते हुए निष्पादन करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 एवं झारखंड नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंड अधिरोपित किया जाएगा.
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सिर्फ सूखे कचरे का होगा उठाव
बुंडू नगर पंचायत की ओर से अपने क्षेत्र के सभी संस्थान से कहा गया है कि जहां प्रतिदिन 50 किलो से अधिक गीला कचरा निकलता है वे 31 अगस्त तक इसके निष्पादन की व्यवस्था कर लें. इसके बाद उक्त प्रतिष्ठान से केवल सूखे (अजैव विखंडनीय) कचरे जैसे बोतल, कार्ड बोर्ड, कागज, प्लास्टिक, मेटल इत्यादि का ही उठाव करेगा.