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झारखंड


मोरहाबादी मैदान समेत इन क्षेत्रों में धारा-144 लागू

मोरहाबादी मैदान समेत इन क्षेत्रों में धारा-144 लागू

न्यूज 11 भारत


रांची : अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोरहाबादी मैदान में करीब ढाई हजार सहायक पुलिस कर्मी जुटे हैं. ये अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास और राजभवन का भी घेराव कर सकते हैं. इसको देखते हुए सदर एसडीओ (SDO) दीपक दुबे ने मोरहाबादी मैदान क्षेत्राधिकार, राजभवन की दीवार से 100 मीटर और मुख्यमंत्री निवास की दीवार से 100 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू कर दिया है. जारी आदेश में एसडीओ ने कहा है कि विशेष शाखा से प्राप्त सूचना के अनुसार सहायक पुलिस कर्मियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजभवन, मुख्यमंत्री आवास एवं मोरहाबादी मैदान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा. ऐसी संभावना है कि ये लोग मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास और राजभवन की ओर जा सकते हैं. राजभवन, मुख्यमंत्री आवास का घेराव व धरना-प्रदर्शन आदि करने का प्रयास कर सकते हैं. जिससे लोक परिशांति भंग होने और विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. सुरक्षा व्यवस्था और विधि-व्यवस्था के दृष्टिगत मोरहाबादी मैदान के साथ-साथ राजभवन और मुख्यमंत्री आवासीय क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करना आवश्यक है.  


अगले आदेश तक के लिए धारा 144 लागू


एसडीओ (SDO) ने अपने आदेश में कहा है कि कोविड-19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम के लिए मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में सभी प्रकार के रैली व जुलूस (Procession) को प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए निषेधाज्ञा लागू की गई है. 27.09.2021 की रात्रि-10.00 बजे से लागू हुआ है जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.


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5 से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक


निषेधाज्ञा के तहत उक्त क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने और रोड पर चलने पर रोक लगाई गई है. सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों, मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा जाने वाले और अंत्येष्टि जुलूस को इससे छूट दी गई है. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भला आदि लेकर चलने,  धरना, प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस या आमसभा आदि के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है.


 
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