न्यूज11 भारत
रांचीः मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला. हाईकोर्ट ने उनकी अपील याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष पीएमएलए कोर्ट के निर्देश को बरकरार रखा है. बता दें, हाईकोर्ट ने एनोस एक्का की अपील पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को एनोस की याचिका पर अपना फैसला सुनाया.
फिलहाल न्यायिक हिरासत में है एनोस एक्का
ईडी कोर्ट और सीबीआई कोर्ट द्वारा अलग-अलग मामलों में दोषी करार दिये जाने के बाद पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उनकी और उनकी पत्नी की याचिका खारिज कर दी है. आपको बता दें, 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में एनोस एक्का सजायाफ्ता हैं. एनोस एक्का फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.