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रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार (31 मई) को हुई स्टेट कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. राज्य सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय सदस्यों को मिलने वाले भत्ता भुगतान में भी बदलाव किया है. सभी का दैनिक भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये किया गया है. अन्य साधनों से यात्रा भत्ता अब 5 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 10 रुपये किया गया है. जिला परिषद के अध्यक्ष को 10000 रुपये की जगह 12000 रुपये, उपाध्यक्ष को 7500 रुपये की जगह 10000 रुपये, पंचायत समिति के प्रमुख को 5000 रुपये की जगह 8000 रुपये, उप प्रमुख को 3000 रुपये की जगह 4000 रुपये, मुखिया की 1000 रुपये की जगह 2500 रुपये, उप मुखिया को 500 रुपये की जगह 1200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे.
जंगली जानवरों से नुकसान पर मुआवजा बढ़ी
गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को अब मिलेंगे डेढ़ लाख रुपये, सामान्य रूप से घायल व्यक्ति को 15000 रू. के बदले 25000 रू. स्थायी अपंग होने पर 200000 के बजाए 325000 राशि दी जाएगी मौत होने पर 400000 दिए जाएंगे. मकान को नुकसान होने पर 120000 रुपये मिलेंगे.
गिरिडीह क्रिटिकल केयर अस्पताल को भी मिली मंजूरी
गिरिडीह के क्रिटिकल केयर अस्पताल को 21 करोड़ की मंजूरी मिल गई है. पेयजल विभाग के अंतर्गत जलसहिया को एक स्मार्टफोन, दो साड़ी दी जाएगी. इसके लिए 39.72 करोड़ रुपये मंजूर हुए. पाकुड़ के अमरापाड़ा में 1218 हेक्टेयर भूमि में खनन के लिए मैसर्स WBPDCL को पट्टा देने की स्वीकृति दी गई.
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन हुआ. राज्य के सभी पुस्तकालयों के विकास की योजना स्वीकृत की गई. कैबिनेट में इसके अलावा कई विभागों की नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन किया गया. सरिया अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी गई. रांची अंचल के नगड़ी के मुड़मा में बैंक ऑफ इंडिया के प्रशासनिक भवन के लिए 75 एकड़ भूमि 110000000 शुल्क लीज पर दी गई. सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक्ट को मंजूरी मिली. झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियमावली 2013 में संशोधन किया गया. झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गौरांग को दिए गए एक दंड को कैबिनेट में यथावत रखने का निर्णय लिया. विशेष शाखा में आरक्षी पद के लिए अनुसूचित नियमावली में संशोधन किया गया. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कार्यरत स्वीपर और माली को अब श्रम विभाग के नियम के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जाएगा. राज्य के क्राइम कोर्ट में 75 स्थायी पद के सृजन को मंजूरी झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति नियमावली 2016 निरस्त किया गया. श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्था में प्रशाखा पदाधिकारी व सहायक शाखा पदाधिकारी के पद का सृजन, इसे सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने को मंजूरी दी गई.