न्यूज11, भारत
रांची: नगर निगम क्षेत्र में लगे अवैध होर्डिंग-बैनर हटाए जाएंगे. निजी भवन पर भी अगर बिना निगम की अनुमति के होर्डिग लगाया गया है तो 15 दिनों के अंदर इसकी अनुमति निगम से ले लें. क्योंकि, रांची नगर निगम अब ऐसे निजी भवन मालिक, व्यवसायिक भवन या मॉल्स पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है. ऐसे लोगों पर जुर्माना वसूला जाएगा. इसको लेकर रांची नगर निगम के अपर नगर आयुक्त ने आम सूचना जारी की है. जिसमें कहा है कि सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड या व्यावसयिक प्रतिष्ठानों के द्वारा मॉल्स, व्यवसायिक या निजी भवनों पर विज्ञापन लगाए हैं. जबकि, झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 172 व 173 के तहत संबंधित भवनों पर प्रतिष्ठान का नाम और कार्यकलाप की विवरणी को छोड़ कर किसी भी वस्तु से संबंधित विज्ञापन लगाने के लिए निगम से अनुमति लेना अनिवार्य है. बिना अनुमति के चलंत वाहन से भी प्रचार-प्रसार करने पर रोक है. ऐसा करना नगरपालिका अधिनियम व विज्ञापन नियमावली का उल्लंघन है. ऐसे में संबंधित प्रतिष्ठान से जुर्माना वसूला जाएगा.
पूरे एक वित्तीय वर्ष का लिया जाएगा जुर्माना
बिना अनुमति आवेदन लगाने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अपर नगर आयुक्त ने निर्देश दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर रांची नगर निगम के वेबसाइट www.rmchams.com में आवेदन देकर अनुमति प्राप्त कर लें. अनुमति नहीं मिलती है तो बिना अनुमति लगाए गए साइन बोर्ड-विज्ञापन पट्टा को हटाना सुनिश्चित करें. क्योंकि, 15 दिनां के बाद झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा-602 के तहत और अधिनियम की धारा-172 (5) में उल्लेखित दर पर पांच गुणा अधिक जुर्माना वसूला जाएगा. इसके अलावा मॉल, व्यवसायिक और निजी भवन पर लगाए गए विज्ञापन पट्ट के लिए पूरे एक वित्तीय वर्ष का जुर्माना लिया जाएगा.