स्टोन मांइस लाइसेंस मामले में निर्वाचन आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन से मांगा स्पष्टीकरण
रांची: निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए नोटिस भेजा है. आयोग ने कहा कि क्यों नहीं आपके उपर लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9 (ए) के तहत आप पर कार्रवाई की जाए. इस धारा के तहत विधानसभा की सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 9 (ए ) के उल्लंघन को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है. पूर्व सीएम रघुवर दास ने रांची के अनगड़ा में मुख्यमंत्री के नाम से स्टोन माइंस की अनुज्ञप्ति देने का मामला उठाते हुए राज्यपाल से शिकायत की थी. इसको लेकर राज्यपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं और निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा था.
सीएम को कभी भी शो-कॉज नोटिस दिया जा सकता है.
10 मई तक जवाब देने का निर्देश, शिकायतकर्ता से भी मांगी है स्पष्टीकरण
इस मामले में निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से भी रिपोर्ट मांगी थी. 18 अप्रैल को निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को शिकायत पत्र के संबंधित सम्मन भेजा था, जिस पर 15 दिनों के अंदर खनन पट्टा से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया था. सम्मन की अवधि 3 मई को समाप्त हो रही है. मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी है. इसके बाद ही आयोग ने मुख्यमंत्री को शो-कॉज करते हुए विशेष दूत के माध्यम से नोटिस भेजा. जिसमें मुख्यमंत्री को 10 मई तक जवाब देने को कहा गया है. जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने शिकायत कर्ता से भी स्पष्टीकरण मांगा है.