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रांची: बैंक के लोन करोड़ों का लेकर उन पैसों को सरावगी बिल्डर्स को ट्रान्सफर करने के मामले में आरोपी सीए अनीश अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है. बता दें कि अनीश अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट से अपनी जमानत की गुहार लगते हुए जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट के द्वारा ख़ारिज कर दिया गया. इस मामले पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई. खारिज हो जाने के बाद CA अनीश अग्रवाल को भारी झटका लगा है. अनीश की जमानत याचिका निचली अदालत के द्वारा पूर्व में ही खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद उसने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए दरवाजा खटखटाया था.
ED ने पिछले दिनों शहर के व्यापारी संतोष जैन के घर छापेमारी की थी, जिसमे तकरीबन 3 करोड़ रुपया कैश बरामद किया था. इस मामले में ED भी जांच कर रही है. अनीश अग्रवाल और सरावगी बिल्डर सहित कई लोगों का काला चिट्ठा निकाल रही है.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट के मुताबिक अनीश अग्रवाल पर बैंक फ्रॉड का आरोप लगा हुआ है. आरोप के आधार पर अनीश ने उसी के फ़र्म में कार्यरत चपरासी के नाम पर एक कंपनी बनाई और उसी में करोड़ों रूपये ट्रान्सफर किए. उन पैसों को सरावगी बिल्डर्स को 1.87 करोड़ रुपये और मेसर्स सी स्काई ट्रेडर्स के खाते में 87.96 लाख रुपये ट्रांसफर किये गए थे, जिसमें संदिग्ध पाए जाने के बाद सीए अनीश अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था.