NEWS11 स्पेशलPosted at: दिसम्बर 31, 2021 आज रात 35 मिनट तक ही जला सकते हैं पटाखे
NGT के निर्देश पर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने पूर्व में ही जारी किया है आदेश
न्यूज 11 भारत
रांची : आज साल 2021 का आखिरी दिन है. नए साल के आगमन की खुशी में कई होटलों में नव वर्ष कार्यक्रम का आयोजन होगा. लोग नए साल के आगाज का सेलिब्रेट करने के लिए जुटेंगे. इस दौरान पटाखा चला कर भी खुशी मनाई जाती है. लेकिन आज मध्य रात्री को 35 मिनट तक ही आतिशबाजी कर सकते हैं. दरअसल NGT के निर्देश के अनुसार झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने नए साल के दौरान पटाखा चलाने की समय सीमा निर्धारित की है. इसके तहत मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे. मालूम हो कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने दीपावली, छठ, क्रिसमस और नया साल में पटाखा छोड़ने को लेकर पूर्व में ही आदेश जारी कर रखा है.
अधिक आवाज के पटाखे चलाने पर है रोक
नए साल के उत्साह व उमंग के दौरान भी 125 डेसीबल से अधिक आवाज के पटाखे नहीं चला सकते. दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के दिशा-निर्देश अनुसार झारखंड में 125 डेसीबल से अधिक आवाज के पटाखे चलाने की अनुमति नहीं है. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अनुसार वैसे पटाखे ही झारखंड में बिक सकते हैं जिसकी ध्वनि सीमा 125 डेसीबल से कम हो. निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर IPC की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तह्त विधि सम्मत कार्रवाई होगी. यह कार्रवाई संबंधित जिले के डीसी के द्वारा की जानी है.