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रांची: भारतीय रिजर्व बैंक' यानी RBI ने एक बार फिर से नियमों के उल्लंनघन करने पर कारवाई की है. RBI ने सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) पर 2.20 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है. यह जुर्माना बैंक नियमन कानून के उल्लंघन करने पर लगाया है.
इस वजह से लगाया गया है जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार (2 जून) को निर्धारण से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं करने और नियामकीय अनुपालन में अन्य कमियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) पर 2.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इनमें आय निर्धारण पर विवेकपूर्ण मानदंड, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रवाधान शामिल किए गए हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि यह ऐक्शन रेगुलेशन अनुपालन में कमियों पर बेस्ड है और बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी ट्रांजैक्शन या समझौते से कोई भी लेना देना नहीं है.
बता दें, आरबीआई ने इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' यानी कि एसबीआई पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना बैंक नियमन कानून के उल्लंघन करने के चलते जुर्माना लगाया गया था.
केंद्रीय बैंक ने कहा कि RBI द्वारा 31 मार्च, 2021 को बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण (ISE 2021) उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था. चेन्नई स्थित बैंक अपने आरक्षित कोष में वर्ष 2020-21 के लिए घोषित लाभ के 25 प्रतिशत के बराबर राशि का न्यूनतम अनिवार्य हस्तांतरण करने में विफल रहा.