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रांची: झारखंड में 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. सभी कोर्ट में लंबित मामलों के साथ वैसे मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा जो अभी कोर्ट नहीं पहुंचे हैं. झालसा ने सभी जिलों को विधिक सेवा प्राधिकार को इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया है. साथ ही लोक अदालत में मामलों को भेजे जाने के लिए आपसी सहमति बनायी जा रही है. सहमति बनने के बाद मामलों को लोक अदालत में अंतिम निपटारे के लिए भेजा जाएगा.
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इन मामलों का होगा निपटारा
उत्पाद अधिनियम के वाद, वन अधिनियम के वाद, चेक बाउंस से संबंधित वाद, अंतिम प्रपत्र से संबंधित वाद, विद्युत अधिनियम के बाद, भू-अधिग्रहण से संबंधित वाद, पारिवारिक वाद, छोटे आपराधिक वाद (माप-तौल, पुलिस अधिनियम एवं रेलवे न्यायालय से संबंधित वाद), राजस्व संबंधित मामले और सभी प्रकार के दीवानी श्रम वाद एवं न्यूनतम मजदूरी के बाद, विवाहोत्तर प्रताड़ना के वाद, बैंक ऋण से संबंधित वाद, मोटरयान दुर्घटना मुआवजा से संबंधित वाद, एवं फौजदारी मामले.
10 दिसंबर को होगी बैठक:
लोक अदालत के पूर्व सहमित के लिए बैठक एक से 10 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी. इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी कार्य दिवस के दिन 10.30 बजे पूर्वाह्न से कार्यावधि तक रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में उपस्थित होकर सचिव प्राप्त की जा सकती है. इसके अलावा फोन नंबर-9852361365, 9334941801,0651-2223351 से भी जानकारी मिल सकती है.