सरफराज कुरैशी/न्यूज11 भारत
बैंक के बकायेदारों की तस्वीर सार्वजनिक रूप से आपने देखी होगी. ठीक उसी प्रकार गरीबों के निवाले पर डाका डालने वालों की तस्वीर भी आम लोग देखेंगे. क्योंकि, आयोग्य लोगों के द्वारा राशन कार्ड बनाकर अनाज का उठाव करने वाले लोगों की सूची जिला प्रशासन ने तैयार की है. ऐसे लोगों की तस्वीर जल्द ही जारी की जाएगी. इन आयोग्य लोगों के द्वारा उठाए गए अनाज का मूल्य बाजार की दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ कीमत वसूला जाएगा. राशि जमा नहीं करने की सूरत में ऐसे लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से एफआईआर भी की जाएगी. इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने कहा कि पूर्व में कार्ड सरेंडर करने का मौका देने के बावजूद ऐसे लोगों ने कार्ड जमा नहीं किया. ऐसे लोगों की सूची तैयार की गई है. कई लोगों की फोटो व उनके घर की तस्वीर भी इकट्ठा की गई है. जल्द ही इनकी सूची जारी की जाएगी.
नवंबर में भी विभाग ने दिया कार्ड सरेंडर करने का मौका
रांची जिला प्रशासन ने राशन कार्ड बनाकर अनाज का उठाव करने वाले अयोग्य (संपन्न) लोगों को अपना कार्ड सरेंडर करने के लिए दो महीने का मौका दिया था. पहले 01 से 30 सितंबर बाद में 31 अक्टूबर तक कार्ड सरेंडर करने का अनुरोध किया गया. कार्ड सरेंडर करने वालों को प्रशस्ति पत्र भी देने की बात कही. मगर इन दो महीनों में ऑफलाइन व ऑनलाइन करीब 50 कार्डधारकों ने ही अपना कार्ड सरेंडर किया. इधर, खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से इस महीने की 30 तारीख तक कार्ड सरेंडर करने का मौका दिया गया है.
मांगी गई थी गोपनीय सूचना
जिला प्रशासन ने संपन्न लोगों के द्वारा कार्ड के माध्यम से अनाज का उठाव करने वालों की सूचना भी देने का अनुरोध आम लोगों से किया था. कहा था कि सूचना देने वाले व्यक्तियों की सूचना पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी. इसके तहत कई लोगों ने संबंधित पदाधिकारियों को सूचना भी दी है. इसके आधार पर जांच कर वैसे लोगों का नाम भी सूची में शामिल किया गया है जो आयोग्य रहने के बावजूद गरीबों के हक का निवाला छिन रहे हैं.
मुखिया को करना होगा सरेंडर
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आयोग्य लाभुकों के राशन कार्ड को सरेंडर कराने के लिए झारखंड के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा. इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के अपर सचिव ने सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी से कहा है कि विभाग को निरंतर यह सूचना मिल रही है कि वैसे लोग भी कार्ड का लाभ ले रहे हैं जो योग्य नहीं है. आर्थिक स्थिति पहले खराब थी मगर अब उन्नति के कारण स्वेच्छा से राशनकार्ड सरेंडर करना चाहते हैं उनके परिवार के मुखिया द्वारा कार्ड सरेंडर करना का आवेदन दिया जाएगा. आवेदन मिलने के बाद सभी सदस्यों का नाम राशन कार्ड से हटाने का कार्य हर महीने के प्रथम सोमवार को पूरा किया जाएगा.
अयोग्य कार्डधारी पर यह होगी कार्रवाई
- IPC की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी.
- उठाव किए गए राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ होगी.
- सरकारी कर्मी अगर कार्ड से अनाज का उठाव करते पाए गए तो उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई होगी.