झारखंडPosted at: अप्रैल 30, 2022 पोक्सो एक्ट के दो मामलों को झारखंड हाईकोर्ट ने किया खारिज
प्रतिवादी इसराइल मिंया और नाशीरू परवीन के परिवारवालों के खिलाफ नहीं बनता कोई मामला- HC
न्यूज11 भारत
रांचीः चतरा के प्रतापपुर थाने में दर्ज पोक्सो एक्ट के दो मामलों को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए दिलशाद मिंयां और अब्दुल कैसर मिंया को बड़ी राहत प्रदान की है. कोर्ट में दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की अपील की गयी थी. कोर्ट ने सभी पहलुओं की जांच करने के बाद पोक्सो एक्ट कांड संख्या 49 ऑफ 2018 और प्रतापपुर थाना कांड संख्या 118 ऑफ 2017 को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अपर सेसन जज-1 चतरा के यहां विचाराधीन मामले को भी खारिज करने का आदेश दिया. जानकारी के अनुसार प्रतापपुर के इजराइल मिंया ने 21 वर्षीय दिलशाद अंसारी के खिलाफ अपनी बेटी नसरीन परवीन को अगवा करने की शिकायत दर्ज करायी थी. यह घटना 28 सितंबर 2017 की है, जब नसरीन अपनी गाय को खोजने बाहर गयी थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि नौशाद मिंया नामक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल पर सवार एक अन्य व्यक्ति के साथ उनकी बेटी को अगवा कर लिया था. प्राथमिकी में इस बात की शंका जाहिर की गयी थी कि नसरीन के साथ अगवा करनेवाले व्यक्ति जबरन शारीरिक संबंध बना कर विवाह के लिए दवाब डाल सकते हैं.
कोर्ट को बाद में यह बताया गया कि जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, वे इजराइल मिंया के संबंधी हैं. कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के नरिंदर सिंह बनाम पंजाब सरकार और अन्य के मामले का हवाला देते हुए पोक्सो एक्ट में दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया. इसके अलावा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि इजराइल मिंयां और नाशीरू परवीन के भाई दिलशाद मिंयां और गांव के ही अब्दुल कैसर के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है.