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रांची/डेस्कः सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार झारखंड सरकार जबतक नया नियम नहीं बना लेती तबतक सरकार प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे पाएगी. झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जरनैल सिंह जजमेंट और एम नागराज के केस में जो गाइडलाइन दिया है उसके आलोक में नया रूल बनाने के बाद ही राज्य सरकार प्रमोशन में आरक्षण दे पाएगी.
बता दें, झारखंड सरकार ने 31 मार्च 2003 को रेजोल्यूशन बनाया था. जिसे प्राथी ने याचिका दायर कर गलत बताया था. प्राथी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के एम नागराज जजमेंट एवं जरनैल सिंह जजमेंट में जो गाइडलाइन दिया गया था उसे फॉलो नहीं किया गया है.