न्यूज11 भारत
रांचीः झारखंड में कांट्रक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा. वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. विधि विभाग ने भी इसकी अनुशंसा कर दी है. अब इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए रखा जायेगा, इससे एक हजार से अधिक कांट्रैक्ट पर कार्यरत महिलाओं को फायदा मिलेगा.
बता दें, पिछले कई वर्षों से संविदा पर कार्यरत महिला कर्मचारी लंबे समय मातृत्व अवकाश की मांग कर रही थीं. वहीं मोनिका बनाम झारखंड एवं अन्य में झारखंड हाईकोर्ट ने भी देवीपुर में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका को मातृत्व अवकाश का भुगतान करने का आदेश दिया है. इसी तरह रश्मि भारती बनाम झारखंड सहित कुछ अन्य मामलों में भी हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग और गोड्डा डीसी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली बनाम फीमेल वर्कर्स (मस्टर रॉल) मामले में पारित आदेश के अनुरूप शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है.
जानकारी के अनुसार, जो महिला कर्मचारी पिछले 12 महीने में 80 दिन तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर चुकी हैं, उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा. अवकाश दो जीवित संतान के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए लागू नहीं होगा. मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा.