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धनबाद : जज उत्तम आनंद मौत मामले में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सीबीआइ की स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी. हाईकोर्ट ने कहा जब हत्या का मोटिव नहीं पता तो दोषी को कैसे देंगे सजा.
CBI के चार्जशीट में क्या था
CBI ने आपने चार्जशीट में लिखा है कि आरोपियों की जज के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही आरोपियों को पता था कि उत्तम आनंद जज थें, ना ही मर्डर के पीछे उनका कोई मोटिव था. इसके बाद भी CBI की रिपोर्ट में जज की जानबुझकर हत्या करने की बात कही गई है. मामले में हाइकोर्ट ने CBI से कहा इसे साबित कैसे करेंगे. सीबीआई (CBI) ने कहा जल्द ही इस मामले में नया खुलासा होगा. CBI अब मोटिव के बिंदु पर जांच कर रही है. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 26 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है.
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