NEWS11 स्पेशलPosted at: अगस्त 02, 2022 हाईकोर्ट में राजीव कुमार मामले में दायर हेबियस कार्पस याचिका की 10 अगस्त को सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस सूजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई सुनवाई
न्यूज 11 भारत
रांचीः अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर झारखंड हाईकोर्ट में दायर हेवियस कार्पस याचिका की सुनवाई टली. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन एवं जस्टिस सूजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई करते हुए मामले में दायर हेवियस कार्पस याचिका नहीं सुनने योग्य करार दिया. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि कोलकाता पश्चिम बंगाल का है, स्थानीय अदालत ने रिमांड की मंजूरी दी है. ऐसे में इस मामले पर सुनवाई नहीं किया जा सकता. हालांकि मामले में दर्ज एफआईआर कॉपी प्रस्तुत नहीं होने पर एक सप्ताह का दिया गया समय, अगली सुनवाई की तिथि 10 अगस्त मुकर्रर की गयी है.
अदालत ने आंशिक सुनवाई करते हुए दर्ज एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी प्रस्तुत करने को कहा. कोलकाता पुलिस के हरे स्ट्रीट थाने ने अब तक उपलब्ध नहीं कराया एफआईआर कॉपी, पश्चिम बंगाल के संयुक्त आयुक्त अपराध मुरलीधर शर्मा ने कहा था कि गिरफ्तार अधिवक्ता राजीव कुमार के पास से 50 लाख रुपये मिले थे. उन्हें कोलकाता के एक व्यापारी अमित अग्रवाल से हाईकोर्ट में दर्ज रिट याचिका वापस लेने के एवज में पैसा मांगने और भारी नगदी के साथ गिरफ्तार किया था. कोलकाता की निचली अदालत में सोमवार को अधिवक्ता राजीव कुमार को पेश किया गया था. अदालत ने छह दिनों के रीमांड पर भेज दिया है.