न्यूज11 भारत
मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सामानों की एक लिस्ट जारी की, जिन्हें लूज यानि खुले में बेचे जाने पर कोई GST नहीं लगेगा. प्रीपैकेज्ड अनाज, चावल, आटा और दही जैसे खाद्य पदार्थों पर 5% GST लगाने का बचाव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, यह फैसला पिछले महीने GST परिषद की बैठक में ही सर्वसम्मति से लिया गया था, जिसमें गैर-BJP शासित राज्य भी मौजूद थे. वित्त मंत्री ने कहा, 'क्या यह पहली बार है जब इस तरह के खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया जा रहा है? नहीं, राज्य GST से पहले की व्यवस्था में भी खाद्य पदार्थों से रेवेन्यू इकट्ठा करते थे.
इन सामानों को खुला बेचने पर टैक्स नहीं लगेगा
वित्त मंत्री के अनुसार आटा, चावल और दाल के अलावा राई, मक्का, रवा, ओट्स, गेहूं, बेसन, मुरमुरे और दही या लस्सी पर कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा.
पैकेटबंद व लेबल वाले खाद्य पदार्थ पर लगेगा GST
आटा, दाल, अनाज जैसे पैकेटबंद व लेबल वाले खाद्य पदार्थ सोमवार से GST के दायरे में आ गए हैं . हालांकि इनकी 25 किलो से अधिक की पैकिंग पर GST नहीं लगेगी . इससे कम वजन पर 5% GST लागू हो गया है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को GST संबंधित सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया है. इसमें कहा है- खुदरा व्यापारी अगर 25 किलो से अधिक के पैक वाला सामान लाकर खुले में बेचेंगे तो GST नहीं लगेगा. जिन उत्पादों की आपूर्ति पैकेटबंद की जाती है उन्ही उत्पादों पर GSTलगेगा. जैसे दही, लस्सी आदि. पहले चावल, गेहूं, दालों व आटे पर 5% GST तब लगता था, जब ये किसी ब्रांड के होते थे. वही व्यापारी वर्ग GST के विरोध में हो गए हैं.
सर्जरी से जुड़े कुछ उपकरणों पर घटाया टैक्स
रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा सर्जरी से जुड़े कुछ उपकरणों पर GST को 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर अब 12 फीसदी GST लगेगा, जबकि पहले यह 18 फीसदी था.
इनकी बढ़ीं कीमतें
डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त (फ्रोजन छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5%, टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12% GST लगेगा.
LED लाइट्स और LED लैंप्स पर 18% GST
ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक सर्विस आदि पर सरकार ने GST को बढ़ा दिया है. अब इस पर 18% की दर से GST वसूली जाएगी. इतना ही नहीं LED लाइट्स और LED लैंप्स पर भी GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है.
अब इलाज कराना भी होगा महंगा
हॉस्पिटल द्वारा 5,000 रुपए प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर 5% की दर से GST देय होगा, इसमें ICU, ICCU, NICU, के रूम पर छूट लागू रहेगी.
होटल रूम के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे
वर्तमान में 1,000 रुपए से कम के होटल रूम पर GST नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी 12% की दर से GST लगेगा. कुल मिलाकर महंगाई और रुलाने वाली है , आम जनता के कंधो पर बोझ और बढ़ने वाला है .