NEWS11 स्पेशलPosted at: अगस्त 06, 2022 जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
सीबीआइ की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
28 जुलाई को राहुल वर्मा और लखन वर्मा को पाया था दोषी
न्यूज11 भारत
रांची: धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने शनिवार को दोषी राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा आजीवन कारावास की सजा सुनायी. 28 जुलाई को उत्तम आनंद की पहली पुण्यतिथि के दिन आरोपियों को दोषी करार दिया गया था. सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा-302 और 201 के तहत दोषी ठहराया है. 28 जुलाई 2021 को जज उत्तम आनंद मॉर्निंग सुबह पांच बजे वॉक पर निकले थे. वे सड़क किनारे वॉक कर रहे थे, तभी रणधीर वर्मा चौक के पास एक ऑटो ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी. इस घटना में एडीजे की मौके पर ही मौत हो गयी थी. 28 जुलाई 2022 को अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि यह साबित होता है कि दोनों ने जान-बूझकर जज उत्तम आनंद की हत्या की है. हर हत्याकांड में कोई मोटिव या इंटेंशन हो, यह जरूरी नहीं. यदि अभियुक्त यह जानता है कि उसके कार्य से किसी की मौत हो सकती है तो फिर इंटेंशन की जरूरत नहीं है.