रांची: रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा कर महाधिवक्ता राजीव रंजन ने रूपा तिर्की की सीबीआई जांच कराने के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में दो दिनों की वर्चुअल सुनवाई की रिकॉर्डिंग मांगी है. महाधिवक्ता ने इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा है. जिसमें कहा गया है कि इस मामले में 11 और 13 अगस्त को हुई सुनवाई की रिकॉर्डिंग उन्हें उपलब्ध कराया जाए. महाधिवक्ता ने कहा है कि यदि महाधिवक्ता कार्यालय में यह रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है तो वह गुगल को रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने का निर्देश दें. इस पर खर्च होने वाली राशि वह खुद वहन करेंगे. रजिस्ट्रार जनरल से महाधिवक्ता ने यह रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा है. सुनवाई गुगल मीट इनिवटेशन लिंक से हुई थी.
क्या है पूरा मामला
महाधिवक्ता ने 13 अगस्त को सुनवाई कर रहे जज से आग्रह किया था कि वह अब इस मामले की सुनवाई न करें. महाधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि 11 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव के वकील का माइक्रोफोन ऑन रह गया था. वकील कह रहे थे कि इस मामले में सीबीआई जांच होना 200 प्रतिशत तय है. इस कारण अदालत को अब इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए. इसके बाद अदालत ने महाधिवक्ता को अपनी बात शपथपत्र के माध्यम से रखने का निर्देश दिया था, लेकिन महाधिवक्ता ने शपथपत्र दाखिल करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एसके द्विवेदी ने पूरी बात रिकॉर्ड कर चीफ जस्टिस के पास भेज दिया था. चीफ जस्टिस से जज ने यह तय करने को कहा था कि इस मामले की सुनवाई अब किस बेंच में होगी. चीफ जस्टिस ने इस मामले को दोबारा जस्टिस एसके द्विवेदी की ही बेंच में भेज दिया. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया.
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