रांची: हाईकोर्ट ने नर्सिंग कौंसिल ऑफ इंडिया को 30 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने काउंसिल को यह बताने को कहा गया है कि जब मामला हाईकोर्ट में लंबित है तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति कैसे कर ली गयी. विजय लक्ष्मी ने कौंसिल के रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन को चुनौती दी है. जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने विजय लक्ष्मी एस की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान विजय लक्ष्मी की ओर अधिवक्ता कुमारी सुगंधा ने अदालत को बातया गया कि मार्च 2021 में नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था.
विज्ञापन में इस पद के लिए अधिकतम उम्र 60 वर्ष रखी गई है. जबकि नियमानुसार उक्त पद के लिए अधिकतम उम्र 58 वर्ष होना चाहिए. उन्होंने बताया कि पहले ही हाईकोर्ट ने उम्र और शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया है. जिसमें भी अधिकतम उम्र 58 साल ही रखी गई है. जबकि इस मामले की सुनवाई लंबित रहने के दौरान नर्सिंग कौंसिल ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति भी कर दी. इस पर कोर्ट ने नर्सिंग कौंसिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है कि जब इस मामले में सुनवाई चल रही थी, तो ऐसे में रजिस्ट्रार की नियुक्ति कैसे कर दी गई.
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