झारखंडPosted at: सितम्बर 03, 2022 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक झा को व्यक्तिगत उपस्थिति से नहीं मिली राहत
न्यूज11, भारत
रांची: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. ईडी की विशेष अदालत ने शनिवार को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने से इंकार कर दिया. अभिषेक झा ने ईडी के विशेष कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है. ईडी कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब उन्हें अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करनी होगी या ईडी कोर्ट के आदेश को अभिषेक झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. मनरेगा घोटाला मामले में अभिषेक झा को ईडी की तरफ से उनकी पत्नी पूजा सिंघल समेत छह अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. ईडी की तरफ से पीएमएलए कोर्ट में पांच हजार पन्नों का चार्जशीट भी दाखिल किया गया है.