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रांची/डेस्क: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली के एक डॉक्टर की खुदकुशी मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक (MLA) प्रकाश जारवाल और दूसरे को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी करार दिया. AAP विधायक प्रकाश जारवाल को IPC की धारा 306 और 120बी के तहत दोषी ठहराया है. आपको बता दें कि 2021 में कोर्ट ने आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 120-बी (आपराधिक साजिश के लिए सजा) और दूसरी IPC प्रावधानों के अंतर्गत आरोप तय किए थे.
डॉक्टर आत्महत्या मामले में विधायक दोषी करार
बता दें, दिल्ली में डॉक्टर की ख़ुदकुशी का यह मामले में लगभग 4 साल पुराना है. 18 अप्रैल 2020 को राजधानी के दुर्गा विहार में 52 वर्षीय डॉ. राजेंद्र सिंह ने आत्महत्या कर ली थी. पुलिस को मिले सुसाइड नोट में इसके लिए आप नेता प्रकाश जारवाल को जिम्मेदार ठहराया गया है. बाद में पुलिस ने AAP नेता और उनके कुछ साथियों के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया.