NEWS11 स्पेशलPosted at: मई 18, 2022 दहजे के लिए पत्नी की हत्या, डॉक्टर पति को 10 साल की सश्रम कारावास, जुर्माना भी लगा
2008 में हुई थी शादी, 2009 में दहेज के लिए पत्नी की कर दी थी हत्या
न्यूज 11 भारत
रांची : दहेज के लिए अपनी पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को रांची सिविल कोर्ट ने 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. रांची के चुटिया थाना क्षेत्र निवासी डॉक्टर रविंद्र कुमार के खिलाफ कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. 2008 में डॉ रविंद्र कुमार की शादी पायल खत्री के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही उसके पति दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे. अचानक एक दिन डॉ रविंद्र ने अपनी पत्नी पायल की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या का साक्ष्य छुपाने के लिए उसने अपनी पत्नी के शव को आग लगा दी. डॉ रविंद्र कुमार फ़िलहाल रांची के एक अस्पताल में फ़िजियोथेरेपिसट के रूप में कार्यरत है. जिसे कोर्ट के फ़ैसले के बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.
इस घटना के बाद पायल खत्री के पिता प्रेम कुमार खत्री ने चुटिया थाना में कांड संख्या 79/09 दर्ज कराया था. रांची सिविल कोर्ट में तकरीबन 14 साल तक ट्रायल चलने के बाद निर्णय सामने आया. जिसमें AJC 1 दिनेश कुमार राय की कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी पति और ससुर को दोषी करार देते हुए उनके लिए सजा निर्धारित की है. आरोपो को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह प्रस्तुत किये गये. जबकि अपनी पत्नी को दहेज के लिए मारने वाले पति ने अपने बचाव में तीन गवाह पेश किये. लेकिन ये गवाह उसकी करतूत को छिपा नही पाये.