मुजतबा हैदर रिजवी/ न्यूज11भारत
जमशेदपुर/डेस्क:डीसी अनन्य मित्तल ने सोमवार को डीसी ऑफिस में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग में उन्हें जानकारी दी कि पानी के टैंकर, मोक्ष वाहन, एंबुलेंस या किसी अन्य चलंत वाहन में किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार का प्रतीक चिह्न या तस्वीर, नाम या स्लोगन लिखने की अनुमति नहीं है. इस बैठक में लोगों को जानकारी दी गई कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार के लिए कोई भी आयोजन रैली आदि निकालने के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी है. प्रचार प्रसार के लिए भी पूर्व अनुमति लेनी होगी.
कई बूथों का नाम किया गया है परिवर्तित
राजनीतिक दलों के लोगों को बताया गया कि कई बूथों का नाम परिवर्तित किया गया है. इसकी सूची सभी को उपलब्ध करा दी गई है. बूथ लेवल एजेंट के जरिए इन परिवर्तित बूथ के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाएं. ताकि मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया की 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक वोट महोत्सव चल रहा है. इसके तहत नए मतदाता बीएलओ के जरिए या ऑनलाइन फॉर्म सिक्स भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी गई कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करें. ताकि मतदान की शुचिता बनी रहे.
ऐप के जरिए सियासी दलों पर नज़र
उन्हें बताया गया की विभिन्न ऐप के जरिए राजनीतिक दलों के गतिविधियों की निगरानी हो रही है. इसलिए सभी लोग अलर्ट रहें. उन्हें बताया गया की सुविधा ऐप, सक्षम ऐप, सी विजिल ऐप के जरिए लोग लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं. 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और दिव्यांग व्हीलचेयर या बैसाखी प्राप्त करने के लिए इस ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं. उन्हें बताया गया की प्रिंट, इलेक्ट्रानिक या वेबसाइट के जरिए जो भी प्रचार प्रसार किया गया जाएगा उस सामग्री का प्री सर्टिफिकेशन भी होना जरूरी है