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रांची/डेस्कः धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछ कि प्रोसेस क्या है जिसमें CBI की तरफ से मौखिक तौर पर बताया गया है कि US से चैट के बारे में व्हाट्सएप चैट लिए जो जानकारी मांगी गई थी वो रिपोर्ट आ गई है. लेकिन उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है. इसपर कोर्ट ने कहा कि जब रिपोर्ट आई है कुछ भी संदिग्ध नहीं है. और निचली अदालत से मामले में दोषी को सजा मिल गई है. तो अब इस पर आगे की सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है.
एक दिन में पेश करें प्रगति रिपोर्ट- हाईकोर्ट
कोर्ट द्वारा रिपोर्ट मांगने पर सीबीआई ने बताया कि रिपोर्ट दिल्ली मुख्यालय पहुंचा है हमारे पर अभी नहीं आया है कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कराने लिए अदालत दो हफ्ते का समय दें. हालांकि समय की मांग पर कोर्ट ने सीबीआई को झटका दिया और सिर्फ एक दिन का समय देते हुए कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने की बात कही. यानी कोर्ट ने कल ही मामले में रिपोर्ट मांगी है. अब मामले में अगली सुनवाई बुधवार (13 मार्च) को सुनवाई होगी. बता दें, इससे पहले सीबीआई की तरफ से कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश की गई थी. जिसपर अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि लार्जर कॉन्सपेरेंसी है, इसलिए इसमें इंटरपोल की मदद मांगी गई है. यह मामला अत्यंत गंभीर है. और इसमें फरदर इन्वेस्टिगेशन की जरुरत है. जिसे लेकर केंद्र सरकार के गृह विभाग में आवेदन भेजा गया है जो लंबित है. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने CBI को फरदर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
जानें कब का है यह पूरा मामला
आपको बता दें, धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या का पूरा मामला साल 2021 के 28 जुलाई का है. उनकी हत्या उस वक्त कर दी गई थी जब वे सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे. उन्हें एक तेज रफ्तार एक ऑटो ने जोरदार टक्कर मार दी थी जिससे उनकी मौत हो गई थी. वहीं मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुजेट सामने आई जिसे देखने पर यह प्रतीत हो रता था जैसे कि उन्हें जानबूझकर ऑटो से धक्का दिया गया था. मामले में सर्वोच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) और झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका में बदलाव करते हुए सुनवाई की. फिलहाल मामले में सीबीआई की जांच चल रही है और इसका मॉनिटरिंग हाईकोर्ट द्वारा लगातार किया जा रहा है. मामले में सीबीआई की तरफ से कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दर्ज कर बताया गया था कि जिले के सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 6 अगस्त को इस घटना के दो अभियुक्तों को दोषी करार करते हुए 25-25 हजार रुपये के जुर्माना के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी. इसके साथ ही धनबाद डालसा को ट्रायल कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि धनबाद जिला के दिवंगत जज उत्तम आनंद के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाए.