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  • न्यूज़11 भारत की खबर का असर, बोकारो डीसी ने लिया जैनामोड़ जलापूर्ति पर संज्ञान
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झारखंड


चेशायर होम रोड जमीन घोटाला में निलंबित IAS छवि रंजन की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई

चेशायर होम रोड जमीन घोटाला में निलंबित IAS छवि रंजन की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई
न्यूज11 भारत

रांची/डेस्कः चेशायर होम रोड जमीन घोटाला मामले में आरोपी निलंबित आईएएस और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर कोर्ट में आज सुनवाई हुई. मामले में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई इस दौरान कोर्ट ने उन्हें समय देने के लिए स्वीकृति दी. अब मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है. 

 


 

मामले में आरोपी निलिंबित आईएएस छवि रंजन की तरफ से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अभिषेक चौधरी ने अपना पक्ष रखा जबकि ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जेनरल अनिल कुमार ने अपना पक्ष रखा. बता दें, ईडी के कांड संख्या ECIR 5/2023 से यह मामला जुड़ा हुआ है. इस वक्त निलंबित आईएएस छवि रंजन न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. जानकारी के लिए आपको बता दें. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हाईकोर्ट इससे पहले भी छवि की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है. 
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2 मई को न्यूज़11 भारत डिजिटल में "जनता को जनार्दन बताने वाले भी जैनामोड़ की जलापूर्ति योजना पर नहीं दिखा रहे इंट्रेस्ट, पेयजल के लिए पानी-पानी है जैनामोड़ की जनता" शीर्षक से छपी खबर पर डीसी ने तत्काल संज्ञान लिया. इसके साथ तकनीकी समस्या को दुरुस्त करा कर, पेयजलापूर्ति शुरू करवाईं. इससे जरीडीह प्रखंड के तातरी उत्तरी, दक्षिणी, खुटरी, जैना, टांड़ मोहनपुर, बांधडीह उत्तरी, दक्षिणी आदि पंचायतों को मिलेगा स्वच्छ पेयजल मिलना प्रारंभ हो गया.

जमीन कारोबारी कमल भूषण हत्याकांड मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी
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जमीन कारोबारी कमल भूषण हत्याकांड मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही आज पूरी हुई. मामले के आरोपियों का बयान जल्द ही कोर्ट में दर्ज होगा. अभियोजन पक्ष की तरफ से केस के आईओ और एक इंप्रूवर (सरकारी गवाह) समेत 29 गवाहों का दर्ज कराया गया.