झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी. मामले में तब तक कोर्ट ने अनुराग गुप्ता पर किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.
एडीजी ने कोर्ट से गुहार लगायी है कि इस मामले में बगैर एफएसएल की जांच रिपोर्ट आए ही, पीसी एक्ट जोड़ने को लेकर रांची पुलिस ने आवेदन दिया, जिसके बाद सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया.
बता दें कि राज्यसभा 2016 हॉर्स ट्रेडिंग मामले में अनुराग गुप्ता आरोपी हैं. पीसी एक्ट के खिलाफ अनुराग गुप्ता ने याचिका दायर की है.
एडीजी के खिलाफ मार्च 2018 में केस हुआ था दर्ज
बता दें कि एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ जगन्नाथपुर थाने में मार्च 2018 में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद राज्य सरकार ने पिछले साल 14 फरवरी को उन्हें निलंबित कर दिया, जिस समय उन्हें निलंबित किया गया था. वह सीआईडी के एडीजी थे. इसके अलावा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में अनुराग गुप्ता पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है.