अशोक कुमार सिंह/न्यूज11भारत
धनबाद/डेस्क
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कार्यालय कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और आदर्श आचार संहिता, चुनावी खर्च सहित अन्य बिंदुओं के बारे में दी जानकारी उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के साथ-साथ जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू हो गई है अब हर कार्यक्रम के आयोजन के लिए राजनीतिक दल को अनुमति लेना अनिवार्य है इसके लिए सुविधा पोर्टल पर आसानी से ऑनलाइन आवेदन देकर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। हर कार्यक्रम में वीडियो सर्विलेंस टीम मौजूद रहेगी.
बैठक के दौरान उपायुक्त ने भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से राजनीतिक दलों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी उपायुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए खर्च की सही जानकारी सभी प्रत्याशी उपलब्ध कराए। जांच में खर्च का ब्यौरा गलत पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द भी हो सकती है उन्होंने सभी से आदर्श आचार संहिता को लेकर सतर्क रहने और भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया इस बैठक को संबोधित वरीय पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने भी किया उन्होंने कहा कि 16 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी है। इसलिए सभी राजनीतिक दल इसका अनुपालन सुनिश्चित करें.
कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल अपने वाहन या मोटरसाइकिल, आवास या कार्यालय के बाहर पार्टी का झंडा या चिन्ह अनुमति लेकर लगाए। वाहनों में लगे विभिन्न पद के बोर्ड हटा ले। किसी आयोजन के लिए समय पर सुविधा पोर्टल पर आवेदन दें। आवेदन मिलने पर पहले आओ पहले पाओ की नीति पर अनुमति प्रदान की जाएगी बैठक में ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला, उप निर्वाचन पदाधिकारी कालीदास मुंडा, भाजपा के नरेंद्र त्रिवेदी, घनश्याम ग्रोवर, झामुमो के लक्खी सोरेन, आजसू के रतीलाल महतो, प्रदीप महतो, राजद के मुमताज कुरैशी, आप के रविंद्रनाथ सिंह, बीएसपी के मनोज दास सहित कई दल के प्रतिनिधि भाग लिया.