प्रशांत शर्मा/न्यूज़11भारत
हजारीबाग /डेस्क:-सदर अंचल के पूर्व सीओ शशि भूषण सिंह से डीसी नैंसी सहाय ने स्पष्टीकरण पूछा है. डीसी कार्यालय ने जिला राजस्व शाखा के ज्ञापांक 669/200 पत्र जारी करते हुए एक सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा है. पत्र सीधे शशिभूषण सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग, सम्प्रति अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर, धनबाद के नाम पर भेजी गई है जिसमें कहा गया है कि आपके विरूद्ध रंजीत कुमार, पिता लालचन्द साव, ग्राम पोस्ट-बभनवै, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग का परिवाद पत्र प्राप्त है. परिवाद पत्र में वर्णित है कि सदर अंचल अन्तर्गत मौजा बभनवै, थाना-मुफ्फसिल, थाना नं0-252, खाता नं0-28, प्लॉट नं0-985, रकवा-69 डी० खतियानी भूमि जो परिवादी के पूर्वज स्व० बोधा महतो वो पनवा देवी के नाम से सर्वे खतियान में हाजा दर्ज है तथा जमाबंदी पंजी II के भौल्यूम नं0-1 पेज नं0-30 पर स्व० बोधा महतो वो मो० पनवा देवी के नाम से लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक लगातार निर्गत होते चला आ रहा है. उक्त भूमि पर परिवादी रंजीत कमार शांति पूर्वक कायम काबिज वो दखलकार होकर जोत आबाद करते आ रहे है. परिवाद पत्र में परिवादी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि आपके द्वारा पार्वती देवी पति द्वारिका मिस्त्री को विशेष लाभ पहुँचाते हुए गलत तरीके से नियम विरुद्ध एक बार में ही सन् 1958 से 2024 तक कुल 66 वर्ष का लगान रसीद निर्गत कर दिया गया है. यह कार्य आपके द्वारा राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से बिना जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किये अपने लॉगिन से किया गया है. यह भी उल्लेखित है कि उक्त वर्णित खतियानी भूमि को परिवादी रंजीत कुमार अथवा उनके किसी परिवार द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार का निबंधित केवाला नहीं किया गया है. यह कृत्य आपकी स्वेच्छाचारिता है. आपके द्वारा यह कार्य किस नियम के तहत किया गया है. ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा यह कृत्य गलत मंशा एवं संबंधित व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया है.अतः आप उक्त कृत्य एवं लगाए गए आरोपों के संबंध में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें.