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रांची/डेस्कः सिल्ली के पूर्व विधायक और खतियानी पार्टी के अध्यक्ष अमित महतो सहित 4 लोगों को रांची सिविल कोर्ट ने बरी कर दिया है. दरअसल, अमित महतो समेत सभी लोगों पर सड़क निर्माण के कार्य में लगी कंपनी से रंगदारी मांगने का आरोप था. वहीं इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की. जिसमें साक्ष्य के अभाव में अमित महतो के साथ कोर्ट ने मधुसूदन महतो, विशाल महतो और हेमंत कुमार महतो को बरी कर दिया.
मामले में रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. बता दें, राज्य सरकार ने न्यायिक दंडाधिकारी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें पूर्व विधायक अमित महतो और अन्य को बरी किया गया था. मामले में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध साल 2007 में सिल्ली थाना में कांड संख्या 7/2007 दर्ज कराई गई थी.