न्यूज 11 भारत
रांचीः जन वितरण प्रणाली के दुकानदार राशन देने में आनाकानी कर रहा हो या अहर्ता से कम राशन दे रहा हो, आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित पोषाहार नहीं मिल रहा हो तो अपनी बात को सीधे व्हाट्सएप पर इसकी शिकायत कर सकते हैं. इस संबंध में झारखंड राज्य खाद्य आयोग द्वारा Whatsapp नंबर जारी किया गया है. जिसके माध्यम से विभिन्न योजनाओं से संबंधित अनियमितता संबंधी शिकायत राज्य खाद्य आयोग के समक्ष दर्ज की जा सकती है.
आयोग के अवर सचिव नरेश प्रसाद केवट ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 से आच्छादित शिकायतों को प्राप्त करने के लिए राज्य खाद्य आयोग द्वारा Whatsapp No.-9142622194 जारी किया गया है. लाभुकों द्वारा किए गए शिकायत को सही पाया जाता है, तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ भी एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई होगी.
इन मामलों में कर सकते हैं शिकायत
जनवितरण प्रणाली
विद्यालयों में मिलने वाले मध्याह्न भोजन योजना
आंगनबाड़ी केन्द्रों से संबंधित पोषाहार/THR
प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY)|
कुपोषण उपचार केन्द्र (MTC)
फोटो और वीडियो भेज सकते हैं
जनवितरण प्रणाली केंद्रों से कार्डधारियों को राशन नहीं मिलना, आहर्ता से कम राशन दिया जाना, Epos से निकलने वाला रसीद नहीं दिया जाना, जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा अधिक राशि लिया जाना, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित लाभ नहीं मिलना, आंगनबाड़ी केन्द्रों से पोषाहार/THR नहीं मिलना, PMMVY का लाभ नहीं दिया जाना, कुपोषण उपचार केंद्र की शिकायत अगर है तो आयोग द्वारा जारी किए गए Whatsapp No.9142622194 पर कर सकते हैं एवं इससे संबंधित साक्ष्य यानि फोटोग्राफ और विडीयो आदि भेज सकते हैं. इसके आधार पर आयोग द्वारा जांच कर फौरन कार्रवाई की जाएगी.