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रांचीः आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सशरीर कोर्ट में उपस्थिति होने की छूट मिलेगी या नहीं, इसका फैसला कोर्ट की अगली निर्धारित तिथि को होगा. आपको बता दें, सीआरपीसी 205 के तहत दायर पिटिशन पर सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है. जानकारी के मुताबिक, सशरीर उपस्थिति पर छूट देने की मांग को लेकर हेमंत सोरेन ने कोर्ट को आवेदन दिया था, जिसका रिमाइंडर फाइल कर अभियोजन पक्ष ने इसका जवाब दिया था.
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क्या है मामला
बता दें, आचार संहिता उल्लंघन का ये मामला 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें झामुमो पार्टी का सिंबॉलिक पटा लगाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मतदान केंद्र में मतदान करने पहुंचे थे. मामले में अरगोड़ा थाना में केस दर्ज कराया गया था.