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रांचीः सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गीत-नाट्य के जरिए आम लोगों तक पहुंचाने के लिए रांची जिला में कला दलों की ग्रेडिंग व चयन होगी. पारंपरिक लोक, कला के माध्यम से ग्रामीणों तक सरल व स्थानीय भाषा/बोलियों में गीत-नाट्य एवं अन्य पारंपरिक माध्यमों के जरिए प्रचार-प्रसार के लिए रांची जिला के स्थानीय कलादलों/ कलाकारों को चयनित कर ग्रेडिंग की जाएगी. इच्छुक सांस्कृतिक दलों से दिनांक 25.08.2022 के अपराह्न 4.00बजे तक आवेदन मांगा गया है. रांची जिला जनसंपर्क पदाधिकारी (डीपीआरओ) प्रभात शंकर ने इस संबंध में सूचना जारी की है. इच्छुक कला दलों से कहा गया है कि समाहरणालय ए ब्लॉक स्थित कमरा नंबर 118-119, में स्वयं अथवा नामित प्रतिनिधि/ निबंधित पोस्ट/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं.
तीन कैटगेरी में की जाएगी ग्रेडिंग
डीपीआरओ के अनुसार, प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद जिला स्तर पर गठित चयन समिति के द्वारा कला-दलों का चयन कर उनकी ग्रेडिंग की जाएगी. प्रदर्शन के आधार पर उन्हें ए, बी और सी ग्रेडिंग में वर्गीकृत किया जाएगा. ग्रेडिंग के लिए स्क्रीनिंग की तिथि निर्धारण कर कला दलों को बाद में सूचित की जाएगी. मालूम हो कि चयन समिति द्वारा की गई ग्रेडिंग अगले दो वर्षो के लिए मान्य रहेगी. हालांकि, जरूरत के आधार पर इस अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है. कला दलों का चयन एवं ग्रेडिंग, कस्ट्यूम्स, मेकअप वाद्य-वृन्द की कुशलता सहित वांछित आदेश को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से आमजनों तक पहुंचाने की कुशलता के आधार पर की जाएगी. चयन प्रक्रिया में स्थानीय कला दलों को प्राथमिकता दी जाएगी. निबंधित कला दल को सरकार की ओर से कार्यक्रम करना है. इसलिए राज्य की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कार्यानुशासन को हर हाल में बनाए रखना कला-दलों की जिम्मेवारी होगी.
प्रत्येक दल में कम से कम 8 सदस्य अनिवार्य
प्रत्येक कला दल में न्यूनतम 08 (आठ) सदस्य होना अनिवार्य है. इनमें 4 (चार) महिला सदस्य होंगी. अपवाद स्वरूप ऐसे नृत्य कला कार्यक्रम जिसमें पारंपरिक रूप से केवल पुरूष या महिला सदस्य ही कलादल के सदस्य होते हैं, वैसे कलादलों के चयन में 08 सदस्यीय कलादल केवल महिला एवं केवल पुरूष से गठित हो सकते हैं. डीपीआरओ ने यह भी कहा है कि दलों के चयन एवं ग्रेडिंग को मात्र झारखंड सरकार एवं कला-दलों के मध्य मात्र व्यवसायिक कार्य संबंध समझा जाएगा. यह किसी भी प्रकार से नियोजन के किसी भी प्रावधान को आकृष्ट नहीं करेगा.
तो काली सूची में डाली जाएगी
कार्यक्रम की असंतोषजनक प्रस्तुति या दल के सदस्यों के द्वारा राज्य की गरिमा के विरूद्ध किए गए आचरण की शिकायत के उपरांत भुगतान की जाने वाली राशि में से कटौती की जाएगी. इसके अलावा उक्त कला-दल को काली सूची में डालने के साथ उनका निबंधन रद्द किया जा सकता है. दूसरी ओर चयन एवं ग्रेडिंग का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि किसी चयनित कलादल से कार्य कराए जाने के लिए जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बाध्य हैं. बिना कारण बताए किसी दल से कार्य नहीं कराए जाने एवं उन्हें पैनल से हटाए जाने का अधिकार उनके पास सुरक्षित रहेगा.
ग्रेडिंग के अनुसार होगा भुगतान
सांस्कृतिक कला दलों को प्रति कार्यक्रम के दर पर भुगतान किया जाएगा. यह भुगतान उनके मिले ग्रेडिंग के आधार पर किया जाना है. डीपीआरओ के अनुसार प्रति पंचायत में कम से कम 2 घंटों का कार्यक्रम किया जाना अनिवार्य होगा. साथ ही ग्रेडिंग के अनुसार कला-दल को दी जाने वाली मानदेय राशि में यात्रा भत्ता एवं अन्य सभी व्यय शामिल हैं.
प्रति कार्यक्रम इतनी राशि का होगा भुगतान
कलादल (ग्रेड ए) - 7000 प्रति कार्यक्रम
कलादल (ग्रेड बी) - 6000 प्रति कार्यक्रम
कलादल (ग्रेड सी) - 5500 प्रति कार्यक्रम