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रांची: साईबर फ्रॉड और ऑनलाईन ठगी के बढ़ते मामलों को देख अब इससे जुड़े कानून को और अधिक कठोर करने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सरकार के पास भेजा जायेगा. इस प्रस्ताव को सीआइडी के आइजी असीम विक्रांत मिंज व सीआइडी के एसपी कार्तिक एस मिलकर तैयार करेंगे.
बता दें झारखंड में सक्रिय साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब कानून को और कठोर बनाया जायेगा. इस लॉ के बाद साइबर अपराधियों या उनके द्वारा अवैध तरीके से परिवार के नाम अर्जित संपत्ति को भी जब्त करने का प्रावधान किया जायेगा. सीआइडी मुख्यालय के अधिकारियों ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है, साथ ही ‘झारखंड स्पेसिफिक साइबर लॉ’ का नाम दिया गया है.
लोगों को ऑनलाईन ठगी से बचाने के लिए इस प्रस्ताव को सीआइडी के आइजी असीम विक्रांत मिंज व सीआइडी के एसपी कार्तिक एस मिलकर तैयार करेंगे. प्रस्ताव को पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सरकार के पास भेजा जायेगा. प्रस्ताव पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श लेने के बाद इसे लागू करने की दिशा में कार्रवाई शुरू की जायेगी.
नये नियम के लागू होने के बाद साइबर अपराधियों के खिलाफ आइटी एक्ट सहित आइपीसी की दूसरी धाराओं में केस दर्ज किये जा सकेंगे, जिसमें अधिक सजा का प्रावधान होगा. वहीं पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार साधरणत: साइबर फ्रॉड में आइटी केस सहित धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया जाता है. परंतु इसमें कम सजा का प्रावधान होता है जिससे आरोपी जल्द ही जमानत पर जेल से बाहर निकल आता है और दोबारा साइबर अपराध में सक्रिय हो जाता है.