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रांची: राजधानी के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों की अब नियमित रूप से जांच होगी. इसको लेकर डीसी छवि रंजन में सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अल्ट्रासाउंड संचालित करने वाले संस्थानों की गहनता से नियमित अंतराल पर जांच करें. डीसी ने ये निर्देश समाहरणालय में आयोजित जिला सलाहकार समिति PC & PNDT की बैठक में दिया. उन्होंने सिविल सर्जन से कहा कि इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिन संस्थानों ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपना रिन्यूअल तय सीमा के अंदर नहीं करवाया है उन संस्थानों को अल्ट्रासाउंड लाइसेंस बिल्कुल जारी न करें. साथ ही यह सुनिश्चित करें कि अल्ट्रासाउंड संचालन करने के लिए भवन का उपयोग सम्बंधित कागजात का रजिस्टर्ड लीज हो अन्यथा उनके प्रस्ताव को रद्द करें.
यह प्रस्ताव को मिली सहमति
जिला सलाहकार समिति की बैठक के दौरान नए निबंधन के कुल 7 प्रस्ताव , नवीकरण (रिन्यूल) के लिए 11 प्रस्ताव और स्थल परिवर्तन के एक प्रस्ताव यानी कुल 19 प्रस्ताव पर विचार किया गया. विचार विमर्श के बाद से प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. नए निबंधन के 4, रिन्यूअल का एक और स्थल परिवर्तन का एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया. डीसी ने कहा कि अन्य प्रस्तावों में आवश्यक कागजातों की कमी को पूरा करने के उपरांत ही स्वीकृति दी जाएगी. बैठक में डीडीसी विशाल सागर के अलावा सिविल सर्जन, जिला अवर निबंधक और समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे.
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आकांक्षी जिला की बैठक में केंद्रीय प्रभारी ने दिया था निर्देश
लिंग निर्धारण को लेकर प्रखंड स्तर पर अल्ट्रासाउंड को लेकर कार्रवाई करने से संबंधित निर्देश 25 अप्रैल को आकांक्षी जिला की केंद्रीय प्रभारी निधि खरे ने दी थी.
दरअसल अपर सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार सह केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी आकांक्षी जिला रांची निधि खरे ने समाहरणालय स्थित एनआईसी कॉन्फ्रेंस हॉल में समीक्षा बैठक की थी. जिसमें सिविल सर्जन को जिला में लिंग निर्धारण के लिए प्रखंड स्तर पर नियमानुसार अल्ट्रासाउंड को लेकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. बताया जा रहा है कि उसी निर्देश के आलोक में ही अब रांची जिला प्रशासन अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर विशेष नजर रखेगी. नियमित अंतराल में औचक निरीक्षण कर जांच की जाएगी.