न्यूज11 भारत
चतराः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास और अलग-अलग धाराओं में 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतना पड़ेगा. आरोपी इटखोरी थाना क्षेत्र के खड़ौनी गांव निवासी अब्दुल मनान उर्फ चुन्नू और मोस्तकीम का नाम शामिल है. दोनों के विरूद्ध मोकीम अंसारी का अपहरण कर हत्या कर शव छिपाने के मामले में इटखोरी थाना कांड संख्या 91/15 धारा 302, 201, 364 भादवि के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाया था. इसमें 7 लोगों को आरोपी बनाया था. जिसमें दो को सजा सुनाया गया.
हत्या के दो आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा
चतरा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास और अलग-अलग धाराओं में 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतना करना पड़ेगा. आरोपी इटखोरी थाना क्षेत्र के खड़ौनी गांव निवासी अब्दुल मनान उर्फ चुन्नू और मोस्तकीम का नाम शामिल है. दोनों के विरूद्ध मोकीम अंसारी का अपहरण कर हत्या कर लाश छिपाने के मामले में इटखोरी थाना कांड संख्या 91/15 धारा 302, 201, 364 भादवि के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाया था. इसमें 7 लोगो को आरोपी बनाया था। जिसमे दो को सजा सुनाया गया.