आशीष शास्त्री/न्यूज़11 भारत
सिमडेगा: एडीजे रामबचन सिंह की अदालत ने एएचटीयू थाना कांड संख्या 7-19 अंतर्गत नाबालिग का अपहरण करने एवं मानव तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपितों को सजा सुनाई है.
एडीजे ने हरियाणा निवासी भूपेन्द्र कुमार एवं बूढ़ा पहाड़ सिमडेगा निवासी कौशिला कुमारी को इस मामले में 12-12 वर्ष सश्रम कैद व 70-70 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर उन्हें 2-2 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जाएगी. अदालत ने मुक्त कराए गए नाबालिग के पुनर्वास की उचित पहल करने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है.
यह मामला 20 अप्रैल 2019 का है। तब दोनों आरोपितों को बस स्टैंड सिमडेगा से उस वक्त एएचटीयू थाना प्रभारी देवेन्द्र कुमार ने गिरफ्तार किया था. जब वे दोनों सिमडेगा की नाबालिग लड़की का अपहरण कर दिल्ली ले जाने के फिराक में थे. इसके बाद भूपेंद्र एवं कौशिला के विरुद्ध एएचटीयू थाना में मामला दर्ज किया गया था.